उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण :- मजदूर वर्ग के लिए यह योजना राज्य के द्वारा शुरू की गयी है। सभी मजदूरी करने वाले श्रमिको को योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। योजना के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से मजदूरों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड मजदूर रजिस्ट्रेशन श्रमिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा दिहाड़ी मजदूरी कर रहे लोगो के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठया गया है, राज्य के मजदूरों को श्रमिक कार्ड के माध्यम से मदद के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इन दिहाड़ी मजदूरों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएँगी ।

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण
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भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत कामगारों व मजदूरों को पेंशन तथा अन्य लाभ दिए जायेंगे। राज्य के निर्माण श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित बनाने के उदेश्य से उत्तराखंड सरकार ने श्रमिक पंजीकरण योजना बनायी है। इस योजना का उदेश्य सभी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें होने वाली आर्थिक परेशानियों में उनकी मदद करना है।
इस योजना का लाभ, राज्य के सभी श्रमिक व अलग अलग कार्य करने वाले मजदुर उठा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपको निकटतम लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन सेण्टर ( Labour card Center near me ) जन सेवा केंद्र जाना होगा। देहरादून में निकटतम जनसेवा केंद्र के लिए यहाँ क्लिक करें।
कौन कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है
गैर सरकारी एंव सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यो को करने वाले सभी श्रमिक इस योजना में पंजीकरण कर सकते है। जैसे-
- सड़क बनाने वाले श्रमिक
- पुल बनाने वाले श्रमिक
- हवाई-पट्टी बनाने वाले श्रमिक
- तटबन्ध बांध पुस्ता बनाने वाले श्रमिक
- सिंचाई पानी निकासी करने वाले श्रमिक
- सुरंग का कार्य करने वाले श्रमिक
- बाढ़ नियन्त्रण का कार्य करने वाले श्रमिक
- विधुत उत्पादन में कार्य करने वाले श्रमिक
- पारेषण एंव वितरण का कार्य करने वाले लेबर
- तेल एंव गैस इन्स्टालेशन का कार्य करने वाले श्रमिक
- जल-कल में काम करने वाले श्रमिक
- बांध, नहर बनाने का कार्य करने वाले
- जलाशय के अंतर्गत कार्य करने वाले
- पाइप लाईन
- टेलीविजन, टेलीफोन-मोबाइल टावर
- टावर का कार्य करने वाले श्रमिक
- पलम्बर इलैक्ट्रिशियन
उत्तराखंड श्रमिक कार्ड योजना का लाभ
- उत्तराखंड के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- मजदूर कार्ड बनवाने के लिए आवेदक की आयु ,कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- कई सरकारी योजनाओ के लाभ श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत प्रदान किये जायेंगे।
- योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवार को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- श्रमिक कार्ड तीन साल तक वैध रहेगा तथा हर 3 साल बाद कार्ड को नवीनीकरण (Renew) करना होगा
श्रमिक कार्ड योजना पात्रता एवं दस्तावेज
- आधार कार्ड होना, पंजीकरण करने के लिए आवश्यक है।
- आवेदक श्रमिक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक की आयु १८ वर्ष से ६० वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पिछले १२ महीने में ९० दिन श्रमिक के रूप में काम किया जाना जरुरी है ।
- श्रमिक के पास बैंक खाता होना चाहिए
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नक़ल
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज 2 फोटो
- ९० दिन कार्य का शपथ पत्र
श्रमिक के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता
पाठ्यक्रम का विवरण | देय आर्थिक सहायता |
कक्षा 1 से कक्षा 5 तक | 200 रुपये प्रतिमाह |
कक्षा 6 से कक्षा 8 तक | 300 रुपये प्रतिमाह |
कक्षा 9 से कक्षा 10 तक | 400 रुपये प्रतिमाह |
कक्षा 11 से कक्षा 12 तथा ITI | 500 रुपये प्रतिमाह |
ग्रेजुएट,पोस्ट ग्रेजुएट और उसके सामान डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए | 800 रुपये प्रतिमाह |
पॉलिटैक्निक के लिए | 1000 रुपये प्रतिमाह |
उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) | 2,500 रुपये प्रतिमाह |
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निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाए-
मकान निर्माण के लिए
- श्रमिकों को मकान की खरीद और मकान के निर्माण हेतु 1,00,000 लाख रूपए तक एडवांस लोन शर्तो के आधार पर दिया जायेगा।
- मकान निर्माण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को ३ वर्षों से निधि का सदस्य होना होना चाहिए।
पेंशन योजना
सभी सामान्य रूप से 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने वाले निर्माण श्रमिक, जिन्होने पंजीकरण के 03 वर्ष पूरे कर लिये है, उन्हें बोर्ड के माध्यम से निर्धारित पेंशन प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाएगी। श्रमिकों को वर्तमान सरकार 1500 रुपये पेंशन देती है।
निःशक्ता पेंशन योजना
लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता होने पर बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएगी। वर्तमान में स्थाई निःशक्ता होने पर1,500 रूपए प्रतिमाह, निःशक्तता पेंशन और आर्थिक तौर पर 50,000 रूपए तक की वित्तीय धनराशि मदद के लिए दी जाएगी।
अन्त्येष्टि संस्कार सहायता
अन्त्येष्टि संस्कार सहायता के खर्च के लिए मृतक के परिवार को बोर्ड द्वारा शर्तों के आधार पर 10,000 रूपए की सहायता देय होगी।
मृत्योपरान्त सहायता
कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रूपए तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक श्रमिक के परिवार को 3,00,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
औजार/उपयोगी उपकरण वितरण
- 10,000 रू0 की सीमा तक के टूल-किट पंजीकृत कर्मकार को सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा गैस चूल्हा, वस्त्रों की गर्मकिट, छाता, सिलाई मशीन, साईकिल, सोलर लालटेन, प्रदान किया जायेगा।
पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाहोपरान्त सहायता
महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाह के लिए और दो पुत्रियों के विवाह के लिए 100,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रसूति सहायता
पंजीकृत महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में पुत्र के जन्म होने पर 15,000 रूपए तथा पुत्री के जन्म होने पर 25000 रूपए की वित्तीय धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रसूति प्रसुविधा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
शौचालय निर्माण सहायता
12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता (2 किश्तों में), पंजीकृत और पात्र निर्माण श्रमिकों को शौचालय बनाने के लिए प्रदान की जाएगी इसके लिए लाभार्थी को स्वहस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना होगा कि उसके द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं माध्यम से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गई है और आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन नहीं किया गया है।
उत्तराखंड श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
श्रमिक पंजीकरण Common Service Centers (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते है। श्रमिक कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-
- सर्वप्रथम नजदीकी CSC सेंटर जाये।
- कसक संचालक से श्रमिक पंजीकरण करवाने को कहें।
- CSC संचालक को सम्बंधित दस्तावेज दें।
- सभी जानकरी दर्ज करने के बाद, फॉर्म के साथ परिवार रजिस्टर की नक़ल, बैंक पासबुक,आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि csc संचालक पोर्टल पर अपलोड कर देगा।
- दस्तावेज अपलोड करते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण से जुड़े कुछ सवाल व जवाब
श्रमिक पंजीकरण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है ?
उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा योजना की शुरुआत की गयी है।
श्रमिक पंजीकरण श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
राज्य के सभी श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाना,उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य है।
मजदूर श्रेणी के लोग श्रमिक कार्ड के तहत क्या लाभ प्राप्त कर सकते है ?
सरकार के द्वारा उन सभी सरकारी योजनाओं एवं अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं का लाभ मजदूर श्रेणी के लोग श्रमिक कार्ड के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह कार्ड नागरिकों को उनकी सहायता के रूप में कार्य करता है।
क्या यह लेबर कार्ड श्रमिक के बच्चों के स्कूल से जुड़ी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ?
हाँ श्रमिक के बच्चों को स्कूल से जुड़ी सभी प्रकार की योजनाओं जैसे छात्रवृति एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लेबर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है।
uttarakhand shramik card registration करने के लिया फायदे हैं
कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ, उत्तराखंड श्रमिक कार्ड पंजीकरण करने के बाद आपको मिलेगा।
इस लेख में हमने उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है, अगर अभी भी कुछ प्रश्न हैं तो हमसे कमेंट में पूछे या हमे सम्पर्क करें , और पोस्ट को शेयर करना न भूलें।